इनकम टैक्स रिटर्न : दस्तावेज विभाग ने कहा कि करदाताओं को सुविधा देने और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए आई फॉर्मैट में पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। केवल अधिनियम अधिनियम, 1961 में संशोधन के कारण कुछ आवश्यक लेकिन कम संशोधन किए गए हैं।
इनकम टैक्स स्लैब: हर दिन टैक्सेबल इनकम उन लोगों को टैक्स भरती है। इस बीच इस साल टैक्स भरने की तारीख की जल्दी घोषणा कर दी गई है। दस्तावेज़ विभाग ने कहा है कि 2022-23 के लिए फ़्लिप रिटर्न (ITR) फ़ॉर्म एक अप्रैल से प्रभावी होंगे और इन्हें आगामी वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा काफी पहले जुड़ी हुई है।
आयकर टैक्स
डिपार्टमेंट ने कहा है कि करदाताओं को सुविधा देने और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए आई फॉर्म में पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। केवल अधिनियम अधिनियम, 1961 में संशोधन के कारण कुछ आवश्यक लेकिन कम संशोधन किए गए हैं। सेंट्रल डायरेक्ट कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2022-23 में आवेदकों, पेशेवरों और नियुक्तियों के लिए आय के लिए 10 फरवरी को फॉर्म 1-6 हो गए थे।
इनकम टैक्स फ्लो के
साथ ही, मैं फॉर्मैट-7 को धर्मार्थ ट्रस्ट, वैज्ञानिक शोध संस्थान, राजनीतिक दलों और यूनिवर्सिटीज के लिए 14 फरवरी को चुना गया था। सीबीडीटी ने जमा में कहा है, “ये आई फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए उन्हें पहले ही जोखिम दे दिया गया है।”
आईफ़ोन
बताते हैं कि आम तौर पर किसी वित्त वर्ष के लिए मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में सभी फॉर्म मिलते हैं। हालांकि इस बार इन्हें पहले ही जारी कर दिया गया है।